‘पोन्नियिन सेलवन’ फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़े की मौत; PETA इंडिया की शिकायत के बाद एनिमल वेलफेयर द्वारा जांच के आदेश

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PETA इंडिया को जानकारी मिली थी कि ‘पोन्नियिन सेलवन’ फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़ों की सीधी टक्कर का दृश्य फिल्माते हुए एक घोड़े की मौत हो गई जिसके बाद, PETA इंडिया की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए “भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड” (AWBI) ने हैदराबाद के जिला कलेक्टर और तेलंगाना राज्य पशु कल्याण बोर्ड को इस जानवर की मौत की जांच करने के आदेश दिए। AWBI “पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960”, के तहत अधिकृत प्राधिकरण है, जो फिल्मों में जानवरों के उपयोग को अधिकृत करता है। AWBI ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि दोषियों को “अनुकरणीय सजा” मिले ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध न हों।

अब्दुल्लापुरमेट पुलिस ने “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960” की धारा 11 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 429 के तहत मद्रास टॉकीज के प्रबंधन और घोड़े के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। कथित तौर पर, घोड़े के मालिक ने निर्माताओं को थके और प्यासे घोड़े का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

PETA इंडिया फिल्म, विज्ञापन, टेलीविजन और डिजिटल निर्माताओं से फिल्मांकन हेतु जिंदा जानवरों के प्रयोग के बजाय कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन तकनीक का प्रयोग करने का अनुरोध करता है। मनोरंजन उद्योग में उपयोग किए जाने वाले जानवरों को आमतौर पर उनकी मां से अलग कर दिया जाता है, प्रशिक्षण के दौरान मारा-पीटा जाता है, भूखा-प्यासा रखा जाता है, मुश्किल और ख़तरनाक करतब करने के लिए मजबूर किया जाता है, जब इनका प्रयोग नहीं होता तो इन्हें जंजीरों में कैद रखा जाता है और फिल्म एवं टेलीविजन स्टूडियो की भीड़भाड़ के चलते होने वाले मानसिक तनाव को सहन करने के लिए बाध्य किया जाता है।

PETA इंडिया ने घोड़े की मौत की इस घटना का वीडियो या फ़ोटो साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है जिससे दोषियों की गिरफ्तारी में मदद मिल सके। इस प्रकार के साक्ष्य को PETA इंडिया के साथ [email protected] पर साझा किया जा सकता है।