पर्यावरण कानून के तहत दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित मांजा की बिक्री कर रहे विक्रेताओं के खिलाफ़ केस दर्ज किया।

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पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया से मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने सदर बाज़ार एवं बाड़ा हिन्दू राव पतंग बाज़ार में सफलतापूर्वक दबिश देकर बहुत सी दुकानों से लगभग 100 किलोग्राम मांजा (पतंग उड़ाने की तीखी डोर जो सूती धागे के ऊपर काँच व अन्य पदार्थों का लेप छड़कर तैयार की जाती है) को जब्त कर लिया था। इस सप्ताह दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार बाज़ार में दबिश देकर मांजा बिक्री कर रहे विक्रेताओं के खिलाफ़ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 तथा दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए 10 जनवरी 2017 को जारी किए गए निर्देश जिसमे कहा गया है की दिल्ली सरकार दिल्ली में किसी भी प्रकार के माँझे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात अथवा इस्तेमाल प्रतिबंधित करती है, की अवहेलना किए जाने हेतु इन माँझा विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। दिल्ली सरकार की यह अधिसूचना पतंगबाजी हेतु केवल साड़ी सूट डोर के इस्तेमाल की ही अनुमति देती है जिस पर किसी भी तरह लेप न चड़ा हो।

मांझे की बिक्री, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत धारा 15 का उलंघन व दंडनीय अपराध है जिसके लिए पाँच साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दिल्ली सरकार की अधिसूचना में उप निरीक्षक (Sub Inspector) या उस से ऊपर के पद के अधिकारियों को मांझा के क्रेताओं व विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पिछले वर्ष PETA इंडिया से मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने चाँदनी चौक के निकट लाल कुआं बाज़ार में तथा पश्चिम दिल्ली के गांधी नगर बाज़ार में माझा बेचने वाली बहुत सी दुकानों पर दबिश देकर लगभग 100 किलो माँझे को जब्त किया था तथा भारतीय दंड संहिता के तहत नियमों का उलंघन करने के आरोप में पकड़े गए माँझा विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज की थी।

प्रतिवर्ष माँझे की चपेट में आने से हजारों पक्षी उसमे उलझ जाते है, अंग कट जाने से मौत का शिकार होते हैं या फिर कई-कई सप्ताह तक इमारतों व पेड़ों पर लटके रहते हैं। इसी वर्ष फरवरी माह के दौरान दिल्ली के तीमारपुर क्षेत्र में माँझे की चपेट में आने से एक मोटर साइकिल सवार का गला कटने से मौत हो गयी थी। इसी वर्ष जुलाई माह में एक मोटर साइकिल सवार के गले में माँझा लिपट जाने से उनकी चलती मोटर साइकिल एक पुल के ऊपर से नीचे गिर गयी जिससे मोटर-साईकल पर बैठी 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गयी थी।

कृपया सम्पूर्ण भारत में जानलेवा माँझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगवाने में हमारी मदद करें।

मांजा, मनुष्यों एवं पक्षियों के लिए जानलेवा है, कृपया इसपर प्रतिबंध लगवाने में मदद करें।