PETA इंडिया ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) विधेयक 2023 के तहत जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा को अपराध के रूप में शामिल न करने के खिलाफ आवाज उठाई

Posted on by Shreya Manocha

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड को लिखे पत्रों में, PETA इंडिया ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS), 2023 में जानवरों के खिलाफ यौन शोषण के कृत्यों को दंडित करने के प्रावधान शामिल न करने के खिलाफ आवाज उठाई है। इसके साथ-साथ समूह ने संसद के सभी सदस्यों को तत्काल अपील भेजकर उनसे आग्रह किया है कि गृह मामलों के विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति (PSCOHA) की सिफारिश के अनुसार, BNS में एक प्रासंगिक प्रावधान शामिल करके यौन हिंसा के खिलाफ जानवरों की निरंतर सुरक्षा की मांग करें।

PETA इंडिया द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और PSCOHA के अध्यक्ष श्री बृज लाल के साथ एक बैठक के बाद, गृह मामलों के विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, में जानवरों के खिलाफ यौन शोषण के कृत्यों को दंडित करने के प्रावधान शामिल करने की सिफारिश करी थी। BNS को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार किया गया है, और इसे 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में फिर से पेश किया गया था।

वर्तमान में IPC की धारा 377 जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा को दंडित करती है, लेकिन BNS विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जानवरों को समान सुरक्षा प्रदान करता हो। IPC की धारा 377 किसी जानवर के साथ बलात्कार को गैर-जमानती अपराध मानती है और इसके लिए “[आजीवन कारावास], या किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने” का प्रावधान है।

2021 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खुलासा हुआ कि पिछले एक दशक के दौरान,500,000 जानवर, (जिनमें गाय और कुत्ते भी शामिल हैं) यौन हिंसा का शिकार हुए। इससे पहले, वॉइस ऑफ स्ट्रे डॉग्स की रिपोर्ट में गणना की गई थी कि जानवरों के यौन शोषण को अक्सर कम रिपोर्ट किया जाता था, लेकिन संभवतः इनकी संख्या मानव बलात्कार के मामलों के समान ही है।

PETA इंडिया का कहना है कि कई हिंसक अपराधियों का जानवरों के प्रति क्रूरता का भी रिकॉर्ड रहा है। जर्नल ऑफ इमोशनल एब्यूज में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि साथी जानवरों के साथ सुरक्षित घर में शरण लेने वाली 71% महिलाओं ने पुष्टि की कि उनके साथी ने जानवरों को डराया, धमकाया, घायल किया या फिर मार डाला था। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है, “जो लोग पशु क्रूरता में संलग्न हैं, उनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध करने की संभावना 3 गुना अधिक थी। पशु क्रूरता में शामिल होने की प्रमुख प्रेरणाओं में क्रोध, मज़ा, नियंत्रण, भय, नापसंदगी, बदला, नकल और यौन आनंद शामिल हैं। भारत में, एक व्यक्ति, जिसे केरल की एक कानून छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था, का कुत्तों और बकरियों के साथ बलात्कार और हत्या करने का इतिहास था।

पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए कड़े दंड प्रावधानों की मांग करें!