PETA इंडिया की शिकायत पर, गांधीधाम पुलिस ने कुत्ते के बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज की।

Posted on by PETA

यह खबर मिलने पर कि कुत्ते के बच्चे के द्वारा किसी व्यक्ति की चप्पल चबा लिए जाने पर उक्त व्यक्ति ने उस कुत्ते के बच्चे को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, PETA इंडिया ने गांधीधाम पुलिस के साथ मिलकर उक्त अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 429 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (a) तथा (I) के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई।

भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत शरारती तरीके से किसी पशु की हत्या पर रोक लगाने व दंड सुनिश्चित करने हेतु मय जुर्माने या बिना जुर्माने सहित 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया है जबकि कुत्ते के मृत बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है।

PETA इंडिया चाहता है कि इस अपराधी को कानून के मुताबिक कारावास सहित कठोर से कठोर सजा मिले ताकि इस तरह के घिनौने कृत्य करने वाले को सबक सहित समाज के सामने कठोर कानून का एक उदाहरण पेश हो सके।

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