PETA इंडिया की शिकायत के बाद ग्रेट इंडियन सर्कस के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई

Posted on by Sudhakarrao Karnal

PETA इंडिया द्वारा दर्ज़ कराई गई शिकायत के परिणामस्वरूप डिंडीगुल तालुक पुलिस स्टेशन ने ग्रेट इंडियन सर्कस के प्रशासकों के खिलाफ कुत्तों, घोड़ों और ऊंटों को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत करतब दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए FIR दर्ज़ की है। AWBI पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960, के तहत निर्धारित प्राधिकरण है, जो देश में प्रदर्शन के लिए जानवरों के उपयोग को नियंत्रित करता है। PETA इंडिया ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में क़ानूनी उल्लंघनों के कई सबूत पेश किए थे।

डिंडीगुल तालुक पुलिस स्टेशन में PCA अधिनियम की धारा 3, 11 (1) (ए), और 26 के तहत जानवरों को अस्वीकृत करतब दिखाने के लिए मजबूर करने के खिलाफ़ FIR दर्ज़ की है। संबंधित FIR में एक कुत्ते के दर्शकों के स्टैंड तक भागने के संदर्भ में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 289 को भी शामिल किया गया है।

AWBI के बहुत से निरीक्षणों और PETA इंडिया की कई जाँचों में यह तथ्य सामने आया है कि सर्कसों में मनोरंजन हेतु जानवरों का प्रयोग बहुत ही क्रूर प्रथा है जिसके कारण जानवरों को तंग पिंजरों में जंजीरों से कैद रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की पशुचिकित्सकीय सेवाओं से वंचित रखते हुए भूखा-प्यासा रहने के लिए मज़बूर किया जाता है। उनके प्राकृतिक उत्थान को पूर्ण रूप से बाधित किया जाता है और उनसे जबरन मुश्किल, असहज और कष्टदायी करतब कराए जाते हैं। ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहने के कारण कई जानवरों में ख़तरनाक मानसिक बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं।

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