पटना में सुरक्षा गार्ड के द्वारा मादा कुत्ते के साथ बलात्कार

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निधि नामक पशु अधिकार कार्यकर्ता और PETA इंडिया द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में दायर की गई शिकायतों के बाद, पटना में एक कुत्ते के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

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PETA इंडिया ने कोतवाली थाने के SHO और पटना पुलिस अधीक्षक की मदद से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत FIR दर्ज़ कराई। धारा 377 के तहत किसी मनुष्य द्वारा एक जानवर का बलात्कार करना अपराध है और इसके लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। FIR दर्ज होने के बाद आरोपी को दिनांक 31 जुलाई को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।

पटना में बेघर कुत्तों की भलाई के लिए कॉलेज छात्राओं द्वारा बनाई गई “भूरी फ़ाउंडेशन” की संस्थापक निधि कहती हैं, “कुछ मामले हमें अंदर तक झकझोर देते हैं और यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इस पीड़ित कुत्ते के हक की आवाज उठाने में हम चुप नहीं रहे।”

1 नवंबर को पटना के बुध मार्ग पर स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासी द्वारा एक वीडियो शूट किया गया था, जिसमें आरोपी यह शर्मनाक हरकत करता हुआ पाया गया।

वर्ष 2018 में PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960” में संशोधन करने का आग्रह करते हुए जानवरों के साथ होने वाले  बलात्कार को संज्ञेय अपराध (जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती) की श्रेणी में शामिल करने, और पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए मजबूत दंड का प्रावधान करने का आग्रह किया है। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि हाल में मनुष्यों द्वारा जानवरों के यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें आरोपियों को आईपीसी की धारा 377 के तहत दंड दिया गया है। यह सभी मामले पशु क्रूरता निवारण अधिनियम -1960 के तहत कठोर दंड की आवश्यकता दर्शाते हैं। हाल ही में घटित धतनाओ में – पश्चिम बंगाल में एक आदमी को बेघर कुत्ते को अपने घर में घसीटने और  उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, मुंबई में एक सुरक्षा गार्ड को वॉशरूम में कुत्ते के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा गया था, पुलिस को केरल में एक आरोपी हत्यारे की वीडियो फुटेज मिली जिसमें एक बकरी का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था और केरल में एक बढ़ई को कुत्ते का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।  मध्य प्रदेश में, 25 और 50 साल की उम्र के दो लोगों को गाय के साथ दो अलग-अलग घटनाओं में बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली के एक 18 वर्षीय व्यक्ति पर एक बछड़े के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था।

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