PETA की कार्यवाही के उपरांत दिल्ली पुलिस ने स्वतन्त्रता दिवस से ठीक पहले प्रतिबंधित माँझे को जब्त किया

Posted on by Krithika Pradeep

पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया से मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने सदर बाज़ार एवं बाड़ा हिन्दू राव पतंग बाज़ार की बहुत सी दुकानों पर दबिश देकर लगभग 100 किलोग्राम मांजा (पतंग उड़ाने की तीखी डोर जो सूत के ऊपर काँच, धातु व अन्य तीखे लेप लगाकर तैयार की जाती है) जब्त कर लिया। पहली बार दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत, दिल्ली सरकार द्वारा 10 जनवरी 2017 को जारी किए गए निर्देश जिसमे कहा गया है की दिल्ली में किसी भी प्राकार के माँझे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात अथवा इस्तेमाल प्रतिबंधित है, की अवहेलना किए जाने हेतु इन माँझा विक्रेताओं के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। दिल्ली सरकार की यह अधिसूचना पतंगबाजी हेतु किसी भी प्रकार के लेप से मुक्त केवल सूती डोर के इस्तेमाल से पतंगबाजी की अनुमति देती है।

मांझे की बिक्री, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत धारा 15 का उलंघन व दंडनीय अपराध है जिसके लिए पाँच साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दिल्ली सरकार की अधिसूचना में उप निरीक्षक (Sub Inspector) या उस से ऊपर के पद के अधिकारियों को मांझा के क्रेताओं व विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है।

 

पिछले वर्ष भी PETA इंडिया की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने चाँदनी चौक के निकट लालकुआं पतंग बाज़ार तथा पूर्वी दिल्ली में गांधी नगर के चाँद मोहल्ला बाज़ार में दबिश देकर बहुत सी दुकानों से लगभग 100 किलोग्राम मांजा जब्त किया था।