जहानाबाद: दो ग्रे नेवले अवैध कैद से रेस्क्यू, PETA इंडिया की शिकायत पर POR दर्ज
PETA इंडिया द्वारा साझा की गई एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बिहार वन विभाग के जहानाबाद वन प्रमंडल ने दो ग्रे नेवलों (Urva edwardsii) को अवैध कब्जे और जंजीरों से मुक्त कराया। एक जागरूक नागरिक द्वारा भेजे गए वीडियो में देखा गया कि इन नेवलों को, जो कि “वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972” की अनुसूची-I के तहत संरक्षित प्रजाति हैं – उन्हें ज़ंजीर से बांधकर रखा गया था। वन विभाग ने तुरंत प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन (POR) दर्ज किया और इन पशुओं को ज़ब्त किया। नेवलों को रेस्क्यू करने के बाद उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और फिर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया।
गौरतलब है कि अनुसूची-I में शामिल किसी भी प्रजाति के खिलाफ अपराध करने पर कम से कम तीन साल की जेल, जिसे बढ़ाकर सात साल तक किया जा सकता है, और कम से कम ₹25,000 का जुर्माना तय है।
PETA इंडिया की क्रुएल्टी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर सिंचना सुब्रमण्यन कहती हैं, “हम श्री शशिकांत कुमार, IFS, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद, को त्वरित कार्रवाई और इन पशुओं को रेस्क्यू करवाने के लिए धन्यवाद देते हैं। यह संदेश स्पष्ट है कि पशुओं के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PETA इंडिया सभी संवेदनशील नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी पशु, विशेषकर वन्यजीवों, के साथ हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज न करें और तुरंत पुलिस या वन विभाग को रिपोर्ट करें।”
पशुओं को पिंजरे में कैद करना या जंजीरों से बांधना उनके लिए अत्यधिक तनाव, डर और मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। ऐसी कैद उनकी स्वाभाविक गतिविधियों, चलने-फिरने की आज़ादी और मानसिक रूप से सक्रिय रहने की ज़रूरतों को छीन लेती है। अपने प्राकृतिक आवास से जबरन दूर किए जाने पर भारतीय ग्रे नेवले जैसे वन्य पशु शारीरिक रूप से कमजोर पड़ते हैं और गहरा मानसिक आघात झेलते हैं।
