दिल्ली: PETA इंडिया के हस्तक्षेप के बाद कुत्ते को पीट-पीटकर मारने के मामले में FIR दर्ज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर एक वीडियो के ज़रिए सामुदायिक कुत्ते को बेरहमी से पीट-पीटकर मारने की भयानक घटना सामने आने के बाद, PETA इंडिया ने पटेल नगर पुलिस स्टेशन के सहयोग से इस मामले में FIR दर्ज करवाई।
यह घटना 6 मई को गली संख्या 7, पटेल नगर, दिल्ली – 110008 में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA), 1960 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की है। आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
BNS, 2023 की धारा 325 के अनुसार, किसी भी पशु को घायल करना या उसकी हत्या करना एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें पाँच वर्ष तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। PCA अधिनियम की धारा 11 के तहत “क्रूरता” की परिभाषा दी गई है और किसी पशु को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट देना दंडनीय अपराध माना गया है।
जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, वे अक्सर आगे चलकर इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आम नागरिक ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को करें। हम पटेल नगर थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने FIR दर्ज की और यह स्पष्ट संदेश दिया कि पशु क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शोध से पता चला है कि जो लोग पशुओं के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वे अक्सर आगे चलकर अन्य पशुओं व मनुष्यों को भी चोट पहुँचाने का प्रयास करते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि “जो लोग पशु क्रूरता में शामिल होते हैं, उनके अन्य अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों का सेवन शामिल है।”
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