इंदौर: PFA इंदौर की शिकायत और PETA इंडिया के हस्तक्षेप के बाद कुत्ते को कुचलने वाले ट्रक चालक के खिलाफ FIR दर्ज
एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद, जिसमें एक ट्रक धीरे-धीरे एक कुत्ते के पास आया और उसे बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक ने न तो वाहन रोका और न ही कोई सहायता सुनिश्चित की PETA India और पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) इंदौर के प्रियंशु जैन ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि इस मामले में त्वरित रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए।
यह घटना 26 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 11 बजे इंदौर की एक सार्वजनिक सड़क पर हुई। घटनास्थल के CCTV फुटेज के आधार पर, अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम” (PCA अधिनियम), 1960 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की। मृत कुत्ते का पोस्टमार्टम उसी दिन किया गया।
BNS, 2023 की धारा 325 के अंतर्गत किसी भी पशु को विकलांग करना या उसकी हत्या करना एक संज्ञेय अपराध है, जिसकी सजा अधिकतम पांच वर्ष तक की कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकती है। PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11 “क्रूरता” की परिभाषा देती है और किसी भी पशु को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुँचाना एक दंडनीय अपराध माना गया है।
यह घटना दर्शाती है कि सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाना और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रुकना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इस मामले में, ट्रक की धीमी गति यह भी सवाल खड़ा करती है कि कहीं यह जानबूझकर तो नहीं किया गया। हम अन्नपूर्णा थाना के थाना प्रभारी श्री अजय नैयर की सराहना करते हैं कि उन्होंने FIR दर्ज कर एक सख्त संदेश दिया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता, लापरवाही से वाहन चलाना और पशुओं को तड़पता छोड़ देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
PETA इंडिया सभी लोगों से अपील करता है कि अगर उन्हें कोई घायल पशु दिखाई दे तो वे तुरंत किसी पशु चिकित्सक या पशु बचाव समूह से मदद के लिए संपर्क करें। साथ ही यह भी बेहद ज़रूरी है कि जब तक उस पशु को सही इलाज और देखभाल न मिल जाए, तब तक उसके पास रुके रहें। PETA इंडिया एक 24×7 पशु आपातकालीन हेल्पलाइन 9820122602 संचालित करता है, जिस पर कॉल करके स्थानीय सहायता और सलाह प्राप्त की जा सकती है।
