मेरठ: PETA इंडिया की पहल पर कुत्ते की हत्या करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Posted on by Shreya Manocha

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति एक समुदायिक कुत्ते को बार-बार सख़्त सड़क पर पटककर मार रहा है। इस वीडियो को टैग किए जाने के बाद, PETA इंडिया ने सरयू एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, मेरठ के साथ मिलकर मेरठ के मुंडाली थाने की पुलिस के सहयोग से तेजी से करवाई की और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई।

PETA इंडिया ने यह एफआईआर सरयू एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, मेरठ की सोनिया गौतम की शिकायत पर सिसौली गांव के निवासी नरेश के विरुद्ध मुंडाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA), 1960 की धारा 3, 11(1)(a) और 11(1)(l) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना 14 जुलाई को सिसौली गांव में घटी थी।

BNS, 2023 की धारा 325 के अनुसार, किसी भी पशु को अपंग करना या मार डालना एक संज्ञेय अपराध है, जिसकी सजा पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 पशुओं के प्रति “क्रूरता” को परिभाषित करती है और इसके तहत अनावश्यक पीड़ा या कष्ट पहुँचाना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।

PETA इंडिया के क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक वीरेंद्र सिंह ने कहा, “जो लोग पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, वे अक्सर आगे चलकर इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जनता ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को दे। हम मुंडाली थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार सिंह जी की सराहना करते हैं कि उन्होंने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करके जनता को यह स्पष्ट संदेश दिया कि पशुओं पर क्रूरता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।“

PETA इंडिया यह भी सुझाव देता है कि जो लोग पशुओं पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की जांच और काउंसलिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि यह गंभीर मानसिक असंतुलन का संकेत होता है। शोध से यह भी पता चलता है कि पशुओं पर हिंसा करने वाले व्यक्ति अक्सर बार-बार ऐसा करते हैं और आगे चलकर इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। Forensic Research & Criminology International Journal में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि “जो लोग पशुओं पर क्रूरता करते हैं, उनके द्वारा हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशा जैसे अन्य अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।

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